उत्तराखंड
उत्तराखंड में जन्म-मृत्यु पंजीकरण में राहत, एक साल से अधिक पुराने मामलों में एसडीएम जारी करेंगे आदेश

देहरादून: उत्तराखंड में जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से जुड़े मामलों में राहत मिलने जा रही है। एक साल से अधिक पुराने मामलों के पंजीकरण के लिए अब उपजिलाधिकारी (एसडीएम) आदेश जारी करेंगे। इससे लंबे समय से लंबित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के मामलों में लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
एक साल से अधिक पुराने मामलों में एसडीएम की भूमिका
जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए निर्धारित अवधि के बाद आवेदन करने वाले लोगों को प्रक्रिया पूरी करनी होती है। नई व्यवस्था के तहत एक साल से अधिक पुराने मामलों में एसडीएम स्तर से आदेश जारी किए जाएंगे।
लोगों को मिलेगी राहत
विलंबित जन्म-मृत्यु पंजीकरण के मामलों में आदेश जारी होने से संबंधित लोगों को प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे पुराने मामलों के निस्तारण में भी मदद मिल सकती है।



