
यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने मई 2025 से एक अहम नियम लागू किया है। इस नए नियम के तहत अब वेटिंग लिस्ट वाले यात्री स्लीपर और एसी कोचों में यात्रा नहीं कर सकेंगे। केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे यात्रा अनुभव अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित हो सके।
इस नियम का उल्लंघन करने पर यात्रियों को जुर्माना भरना पड़ेगा—स्लीपर क्लास में ₹250 तक और एसी क्लास में ₹440 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, उन्हें बोर्डिंग स्टेशन से अगले स्टेशन तक का किराया भी देना पड़ सकता है। रेलवे ने टीटीई (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) को इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही, रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि (Advance Reservation Period – ARP) को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है, जिससे अब यात्री केवल दो महीने पहले तक ही टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा, सभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे टिकट बुकिंग प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके।
रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यदि वे स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्रा से पहले अपने टिकट की स्थिति कन्फर्म कर लें। जिन यात्रियों के पास वेटिंग टिकट है, वे जनरल (अनारक्षित) कोच में यात्रा कर सकते हैं, जहां आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये कदम भारतीय रेलवे की यात्रियों को बेहतर सेवा और सुविधा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।