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नया आयकर विधेयक संसद में अगले सप्ताह पेश, प्रक्रिया होगी आसान और सरल!!

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केंद्र सरकार जल्द ही नया आयकर विधेयक संसद में पेश करने जा रही है। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। नए विधेयक पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को चर्चा कर सकती है।

यह नया विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है और इसे छह महीने के भीतर तैयार कर लिया गया। पांडेय ने कहा कि इसमें कोई नया टैक्स या करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। विधेयक में 2025-26 के बजट में प्रस्तावित आयकर दरों, स्लैब और TDS से जुड़ी संशोधित व्यवस्था को शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और सरकार कर प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना चाहती है।

कानून को आसान और सरल बनाया गया:
पांडेय ने बताया कि नए कानून में लंबे वाक्य, जटिल प्रावधान और अस्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं होंगे। इसे सिर्फ कानूनी पेशेवरों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी समझने योग्य बनाया गया है। करदाताओं को मदद करने के लिए विधेयक की भाषा सरल और संक्षिप्त रखी गई है। पुराने जटिल प्रावधानों को हटाकर इसे बोझिल नियमों से मुक्त किया गया है।

गैर जरूरी प्रावधानों से छुटकारा:
फाइनेंस मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार नया कानून अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। इसमें व्यक्तिगत करदाताओं से लेकर कॉर्पोरेट क्षेत्र तक के लिए गैरजरूरी प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि छोटे-मोटे मामलों में अब अनावश्यक नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे।

इस विधेयक के लागू होने के बाद देश में आयकर प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, जिससे करदाताओं की सुविधा बढ़ेगी और प्रशासनिक बोझ कम होगा।

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