देहरादून एयरपोर्ट फूड आउटलेट विवाद: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

देहरादून के जॉलीग्रांट स्थित एयरपोर्ट पर फूड एंड बेवरेज (खाने-पीने) के संचालन को लेकर चल रहे विवाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
यह याचिकाएं मनीष टैक्सी सर्विस की ओर से दायर की गई थीं, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। AAI ने वर्ष 2024 में फूड आउटलेट संचालन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट किया था, लेकिन बाद में लाइसेंस शुल्क और शर्तों के पालन को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
AAI का आरोप था कि कंपनी समय पर बकाया राशि जमा नहीं कर सकी, जिसके बाद नोटिस जारी किए गए और अंततः 31 मई 2025 को एग्रीमेंट समाप्त कर दिया गया। वहीं, याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्हें पूरी साइट समय पर नहीं मिली, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला पूरी तरह अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) से जुड़ा है और इसके समाधान के लिए एग्रीमेंट में मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) का प्रावधान मौजूद है। ऐसे में रिट याचिका के जरिए हस्तक्षेप उचित नहीं है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पहले से ही आर्बिट्रेशन और वाणिज्यिक न्यायालय का रुख कर चुके हैं, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। अब याचिकाकर्ता अन्य उपयुक्त मंच पर अपनी बात रख सकते हैं।



