हाईकोर्ट सख्त: रुड़की के तालाबों पर अवैध कब्जों को ढहाने के आदेश, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई का निर्देश

नैनीताल/रुड़की: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की क्षेत्र में तालाबों और जलाशयों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तालाबों पर बने अवैध निर्माणों को तत्काल हटाया जाए और जल स्रोतों की मूल स्थिति बहाल की जाए। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण और भूजल संकट के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि कई तालाबों की जमीन पर रिहायशी और व्यावसायिक निर्माण खड़े कर दिए गए हैं, जिससे न केवल जलभराव की समस्या बढ़ी बल्कि भूजल रिचार्ज पर भी असर पड़ा। कोर्ट ने जिला प्रशासन, नगर निकाय और संबंधित विभागों से समयबद्ध अभियान चलाकर कब्जे हटाने और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
अदालत ने यह भी कहा कि जलाशयों पर कब्जा सार्वजनिक हित के खिलाफ गंभीर अपराध है और अधिकारियों की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शहर में जल संकट और बरसात के दौरान जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी।



