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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: धनबाद के 54 पुलिसकर्मियों की बहाली के निर्देश

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झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के 54 पुलिसकर्मियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इन पुलिसकर्मियों को उनके पद पर पुनः बहाल करने का आदेश दिया है।

मामला पूर्व डीजीपी के कार्यकाल के दौरान किए गए प्रशासनिक तबादलों से जुड़ा था। कोर्ट ने इन तबादलों को नियमों के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि संबंधित पुलिसकर्मियों को तुरंत उनके पदों पर वापस लिया जाए।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रशासनिक निर्णय भी नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही होने चाहिए। मनमाने तरीके से किए गए स्थानांतरण को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।

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