पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इमरान खान को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने जेल में बंद इमरान खान को इलाज के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला उनके परिवार और पार्टी की ओर से लंबे समय से की जा रही मांग के बाद आया है।
इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कई महीनों से चिंता जताई जा रही थी। उनके परिवार और वकीलों ने आरोप लगाया था कि जेल में उनकी आंखों और सामान्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का उचित इलाज नहीं हो पा रहा है। खास तौर पर उनकी दाईं आंख की रोशनी को लेकर चिंता सामने आई थी।
48 घंटे के भीतर अस्पताल ले जाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को इमरान खान को 48 घंटे के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्हें 16 सितंबर तक या डॉक्टरों की ओर से फिट घोषित किए जाने तक अस्पताल में रखने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी निर्देश दिया है। इसमें इमरान खान के निजी चिकित्सक और परिवार की ओर से नामित डॉक्टरों को शामिल किए जाने की बात सामने आई है।
परिवार और पार्टी ने जताई खुशी
PTI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी और परिवार लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इमरान खान का इलाज उनकी पसंद के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में निजी अस्पताल में कराया जाए। पार्टी ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए इस फैसले को महत्वपूर्ण बताया है।
73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनके खिलाफ कई मामलों में सजा हुई है, जबकि वह और उनकी पार्टी इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इमरान खान के अस्पताल में इलाज और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर सबकी नजर रहेगी।



