दिशा सालियान मौत मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश, FIR दर्ज करने के निर्देश

मुंबई: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने मामले में FIR दर्ज करने और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से विस्तृत जांच कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
8 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत
दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी। उनकी मौत के कुछ दिनों बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। दोनों घटनाओं के बीच समय का अंतर होने के कारण दिशा सालियान का मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है।
पिता ने की थी नए सिरे से जांच की मांग
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले में FIR दर्ज करने और नए सिरे से जांच की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की पिछली जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड को लेकर कई सवाल उठाए थे।
अब CBI करेगी मामले की विस्तृत जांच
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब CBI मामले में FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाएगी। जांच एजेंसी दिशा सालियान की मौत से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की नए सिरे से पड़ताल करेगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने से पहले किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाना चाहिए।
अदालत के इस आदेश के बाद करीब छह साल पुराने दिशा सालियान मौत मामले की जांच एक बार फिर नए सिरे से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।



