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दिवाली से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, डाक विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा 60 दिन के वेतन के बराबर बोनस!!

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दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (Productivity Linked Bonus) की घोषणा की है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक, डाक विभाग के सभी पात्र कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत भी प्रदान करेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

जारी आदेश के अनुसार, यह बोनस डाक विभाग के निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा

1. नियमित कर्मचारी: ग्रुप C, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और गैर-राजपत्रित ग्रुप B अधिकारी।

2. ग्रामीण डाक सेवक (GDS): जो नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं।

3. अस्थायी और पूर्णकालिक कैजुअल कर्मचारी: जो विभाग में निरंतर कार्यरत हैं।

इसके अलावा, जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त, इस्तीफा दे चुके हैं या प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, वे भी बोनस के पात्र रहेंगे।

बोनस की गणना का तरीका:

डाक विभाग ने बोनस की गणना के लिए स्पष्ट नियम भी बताए हैं

नियमित कर्मचारियों के लिए: बोनस = (औसत वेतन × 60 दिन ÷ 30.4)।
इसमें वेतन की अधिकतम सीमा ₹7,000 प्रति माह तय की गई है।

ग्रामीण डाक सेवकों के लिए: बोनस उनकी टाइम रिलेटेड कंटिन्युटी अलाउंस (TRCA) और महंगाई भत्ते के आधार पर तय होगा।

कैजुअल कर्मचारियों के लिए: ₹1,200 के अनुमानित वेतन के आधार पर एड-हॉक बोनस दिया जाएगा।

सेवा छोड़ चुके कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित:

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 के बाद विभाग छोड़ा है, उन्हें भी प्रो-राटा आधार पर बोनस मिलेगा। यह फैसला डाक कर्मचारियों के लिए दिवाली पर किसी तोहफे से कम नहीं है।

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