उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका: सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज दर घटी, 30 जून तक बिलों में होगा समायोजन

उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अहम वित्तीय बदलाव सामने आया है। यूपीसीएल (UPCL) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में 1 प्रतिशत की कटौती कर दी है। अब जहां पिछले वित्तीय वर्ष में उपभोक्ताओं को 6.50% ब्याज मिलता था, वहीं इस साल यह घटकर 5.50% रह जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि यह ब्याज राशि 30 जून तक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में समायोजित कर दी जाएगी।
आरबीआई की बैंक दरों में बदलाव के बाद यूपीसीएल ने यह संशोधन लागू किया है। नया नियम कंजंप्शन सिक्योरिटी और मैटेरियल सिक्योरिटी, दोनों पर लागू होगा। यदि किसी उपभोक्ता के खाते में सुरक्षा निधि की कमी पाई जाती है, तो पहले उसी कमी को पूरा किया जाएगा और उसके बाद बची हुई राशि बिजली बिल में एडजस्ट होगी। इससे उपभोक्ताओं को सीधे बिल में राहत या समायोजन का फायदा मिलेगा।
यूपीसीएल ने साफ किया है कि नकद, चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से जमा सुरक्षा राशि पर ही ब्याज मिलेगा। वहीं बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में जमा सिक्योरिटी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर कोई उपभोक्ता वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले अपना कनेक्शन स्थायी रूप से कटवाता है, तो उसे अंतिम बिल तक का ब्याज देने का प्रावधान रखा गया है।



