उत्तराखंड

उत्तराखंड के श्रमिकों को बड़ी राहत, धामी सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी

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उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार बढ़ी हुई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले का लाभ राज्य के लाखों श्रमिकों को मिलेगा। नई दरों के तहत अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया गया है। सरकार का कहना है कि महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार संशोधित मजदूरी दरें सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, निजी संस्थानों और विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होंगी। इससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि सरकार ने श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए कई अन्य प्रावधानों पर भी काम शुरू किया है, जिनमें कार्य अवधि, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करना शामिल है।

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