उत्तराखंड

उत्तराखंड: महिला सरकारी कर्मचारियों और सिंगल पेरेंट्स को चाइल्ड केयर लीव में बड़ा बदलाव

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उत्तराखंड में महिला सरकारी कर्मचारियों और सिंगल पेरेंट्स के लिए चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) नियमों में अहम बदलाव किया गया है। नए आदेशों के अनुसार अब पात्र कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अधिक लचीले तरीके से छुट्टी का लाभ मिलेगा।

जानकारी के मुताबिक, यह व्यवस्था महिला कर्मचारियों के साथ-साथ सिंगल पिता (Single Parents) पर भी लागू होगी, ताकि वे अपने बच्चों की परवरिश और देखभाल के लिए आवश्यक समय निकाल सकें। नियमों के तहत यह सुविधा दो जीवित बच्चों तक लागू रहेगी और विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट भी दी जा सकती है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य कार्यस्थल पर कर्मचारियों को बेहतर कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance) उपलब्ध कराना है। इससे विशेष रूप से उन महिलाओं और अभिभावकों को राहत मिलेगी जो नौकरी के साथ बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हैं।

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