आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी राहत: पुरानी पेंशन योजना में लौटने का मिलेगा एक बार मौका

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में वापस जाने के लिए एक बार का विकल्प देने की घोषणा की है। यह सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जो फिलहाल अंशदायी पेंशन योजना (CPS) के तहत आते हैं और तय मानदंडों को पूरा करते हैं।
सरकार के आदेश के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती अधिसूचना या विज्ञापन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था, लेकिन उनकी नियुक्ति और ज्वाइनिंग इसके बाद हुई और वे CPS के अंतर्गत आ गए थे, उन्हें OPS चुनने का अवसर दिया जाएगा। कर्मचारियों को इसके लिए संबंधित भर्ती अधिसूचना, नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे।
यह विकल्प कर्मचारियों के लिए एक बार का अवसर होगा। जो कर्मचारी OPS का विकल्प चुनेंगे, उनका फैसला अंतिम माना जाएगा और वे भविष्य में दोबारा CPS में वापस नहीं लौट सकेंगे। वहीं, जो कर्मचारी OPS का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे CPS के तहत बने रहेंगे।
सरकार ने इस संबंध में वित्त विभाग के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। इस फैसले को लंबे समय से OPS की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।
पुरानी पेंशन योजना और अंशदायी पेंशन योजना को लेकर देशभर में लंबे समय से बहस चल रही है। OPS में सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन का प्रावधान होता है, जबकि CPS बाजार आधारित योगदान प्रणाली पर निर्भर करती है।



