E20 पेट्रोल पर देश का पहला बड़ा उपभोक्ता अदालत का फैसला, वाहन मालिक के पक्ष में आया निर्णय

रायपुर: देश में E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ती बहस के बीच छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माना जा रहा है कि E20 पेट्रोल से जुड़े विवाद में यह देश का पहला उपभोक्ता अदालत का फैसला है। आयोग ने वाहन मालिक की शिकायत को सही मानते हुए वाहन निर्माता कंपनी और डीलर के खिलाफ आदेश जारी किया।
मामले के अनुसार, वाहन मालिक ने आरोप लगाया था कि E20 पेट्रोल के उपयोग के बाद उसकी कार में बार-बार इंजन संबंधी खराबी आने लगी। कई बार मरम्मत कराने के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई, जिसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। दूसरी ओर, वाहन निर्माता कंपनी ने दावा किया कि वाहन की खराबी का E20 पेट्रोल से कोई संबंध नहीं है।
सुनवाई के बाद आयोग ने वाहन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी और डीलर को वाहन की मरम्मत पर हुए खर्च की भरपाई करने, मुआवजा देने तथा आवश्यक राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रिपोर्टों के अनुसार, आयोग ने यह भी माना कि वर्तमान समय में उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध ईंधन विकल्प सीमित हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी उपभोक्ता पर नहीं डाली जा सकती।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब देशभर में E20 ईंधन का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि E20 पेट्रोल से इंजन को नुकसान होने के दावों से वह सहमत नहीं हैं, हालांकि इससे माइलेज में मामूली कमी आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि रायपुर उपभोक्ता आयोग का यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।



