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रोहतक: 15 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व विधायक बाली पहलवान समेत सात दोषी करार

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रोहतक। हरियाणा के रोहतक में करीब 15 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने पूर्व इनेलो विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया। दोषियों की सजा पर गुरुवार को बहस होगी।

यह मामला वर्ष 2011 में कलानौर अनाज मंडी में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। इस घटना में निगाना गांव निवासी विष्णु राम को गोली लगी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मामले में विष्णु के जीजा और बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बड़ी संख्या में गवाह पेश किए। करीब 15 साल बाद अदालत ने पूर्व विधायक बाली पहलवान के साथ छह अन्य आरोपियों को भी दोषी माना है। अन्य दोषियों में सुनील कुमार, दिनेश कुमार उर्फ काला, राजेश, पवन, सुनील उर्फ सुल्लड़ और पूर्व सरपंच मुकेश शामिल हैं।

कई आरोपी बरी

अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर कुछ अन्य आरोपियों को बरी भी किया है। मामले में सुनवाई के दौरान छह आरोपियों की मौत हो चुकी थी। अदालत के फैसले के बाद अब दोषियों को मिलने वाली सजा पर फैसला गुरुवार को होगा।

बाली पहलवान महम विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 1996 में समता पार्टी और वर्ष 2000 में इनेलो के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया था।

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