उत्तराखंड

उत्तराखंड: प्रदेश में पीएफ से जुड़ेंगे 40 हजार नए कर्मचारी, EPFO की वेतन सीमा 15 हजार से बढ़कर 25 हजार

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देहरादून। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए वेतन की ऊपरी सीमा बढ़ा दी गई है। अब 15 हजार रुपये के बजाय 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारी EPFO के दायरे में आएंगे। इस बदलाव से उत्तराखंड में करीब 40 हजार अतिरिक्त कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन का लाभ मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू किया है। इससे 15 हजार से 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए EPF, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और बीमा योजना (EDLI) के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा।

ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 वीवीबी सिंह ने बताया कि नई वेतन सीमा के अनुसार पात्र कर्मचारियों को EPFO से जोड़ने और उनका अंशदान जमा कराने के लिए नियोक्ताओं से अपील की गई है।

देशभर में इस बदलाव से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के अनिवार्य EPFO कवरेज में आने का अनुमान है। वेतन सीमा सितंबर 2014 से 15 हजार रुपये पर बनी हुई थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है।

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