
नई दिल्ली: NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। अदालत ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और पेपर लीक से जुड़ी गलत सूचनाओं को रोकने के लिए यह कदम उचित और कानूनी है।
टेलीग्राम ने इस प्रतिबंध को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए यह फैसला लिया है और यह प्रतिबंध अनुपातहीन नहीं है।
गौरतलब है कि NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई थी ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि और भ्रामक सामग्री के प्रसार को रोका जा सके।



