राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 17 अगस्त को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी कथित अनुपातहीन संपत्ति से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आरोपों की जांच और सत्यापन के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ याचिका दाखिल करने के साथ ही मामले को दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।
CBI और ED को जांच के निर्देश
यह मामला कर्नाटक निवासी और भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की संपत्तियों को लेकर जांच की मांग की थी। मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI और ED को लगाए गए आरोपों की जांच कर उनकी प्रगति से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया था।
20 जुलाई को हाईकोर्ट ने CBI की ओर से दाखिल जवाब पर असंतोष जताते हुए जांच की प्रगति को स्पष्ट करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी से नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था। अदालत ने यह भी कहा था कि जांच के दौरान ED को यदि किसी तरह की अवैधता से जुड़े तथ्य या दस्तावेज मिलते हैं तो वह कानून के अनुसार आगे कार्रवाई कर सकती है।
17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
अब राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका के साथ ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट की सूची के अनुसार मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित है।



