उत्तराखंड

उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने पर नहीं देना होगा शुल्क

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देहरादून। उत्तराखंड में उद्योगों और बड़े बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने पर लगने वाले शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से औद्योगिक इकाइयों और बड़े उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा तथा राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, अब उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सरकार और ऊर्जा विभाग का मानना है कि इससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने की इच्छुक इकाइयों को सुविधा मिलेगी और कारोबार विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य में निवेश को आकर्षित करने और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। औद्योगिक संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे संचालन लागत में कमी आएगी और नए निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए सकारात्मक संदेश मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती औद्योगिक मांग को देखते हुए बिजली लोड बढ़ाने की प्रक्रिया को सरल बनाना आवश्यक था। शुल्क समाप्त होने से उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने और नई परियोजनाओं में निवेश करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को त्वरित सेवा प्रदान करने के साथ-साथ औद्योगिक विकास को गति देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि राज्य में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सुधारात्मक कदम आगे भी जारी रहेंगे।

उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई है कि इस फैसले से उत्तराखंड में औद्योगिक माहौल और मजबूत होगा तथा राज्य को निवेश के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाने में मदद मिलेगी।

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