उत्तराखंड: ऑफ सीजन में बंद रहने वाले होटल-रेस्त्रां को बड़ी राहत, कम बिजली खर्च पर घटेगा बिल

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऑफ सीजन में बंद रहने वाले होटल और रेस्त्रां संचालकों को बड़ी राहत दी है। नई व्यवस्था के तहत अब ऑफ सीजन में कम बिजली खपत करने पर उन्हें पूरे कनेक्शन के बजाय वास्तविक उपयोग के हिसाब से कम फिक्स चार्ज देना होगा।
आयोग के अनुसार, यदि कोई होटल या रेस्त्रां अपने कुल स्वीकृत लोड का 10 प्रतिशत तक ही बिजली उपयोग करता है, तो उसी अनुपात में उसका फिक्स चार्ज कम लगेगा। इससे खासतौर पर पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों के उन कारोबारियों को राहत मिलेगी, जिनका व्यवसाय सर्दियों या ऑफ सीजन में लगभग बंद रहता है।
यह राहत 1 नवंबर से 31 मार्च की ऑफ सीजन अवधि के लिए लागू मानी गई है। यदि किसी महीने बिजली खपत 10 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो उस माह पुरानी व्यवस्था के तहत पूरे लोड के हिसाब से बिल आएगा। हालांकि अगले महीने खपत फिर 10 प्रतिशत से नीचे आने पर कम बिल की सुविधा दोबारा मिल जाएगी।
नियामक आयोग का यह फैसला होटल, रेस्त्रां और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे पर्यटन आधारित पहाड़ी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और कारोबारियों की ऑफ सीजन लागत में कमी आएगी।



