उत्तराखंड

संपत्ति विवाद के नाम पर किरायेदार को नहीं रोका जा सकता बिजली कनेक्शन से, विद्युत लोकपाल का बड़ा फैसला

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देहरादून: उत्तराखंड के विद्युत लोकपाल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि संपत्ति विवाद के आधार पर किसी किरायेदार को नया बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकपाल ने कहा कि यदि निर्धारित शर्तें पूरी की जाती हैं, तो बिजली वितरण कंपनी को कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा।

मामला हरिद्वार निवासी एक किरायेदार की अपील से जुड़ा था, जिसका नया बिजली कनेक्शन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि मकान मालिक के साथ संपत्ति विवाद न्यायालय में लंबित है। सुनवाई के बाद विद्युत लोकपाल ने यूपीसीएल को निर्देश दिया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तीन गुना सुरक्षा राशि जमा कराने के बाद 15 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन जारी किया जाए।

अपने आदेश में लोकपाल ने स्पष्ट किया कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा को केवल संपत्ति विवाद के आधार पर रोका नहीं जा सकता। किरायेदार को आवश्यक शर्तों का पालन करने पर बिजली कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकार है।

विद्युत लोकपाल ने एक अन्य मामले में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के रखरखाव की जिम्मेदारी को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। इन दोनों फैसलों को बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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