उत्तराखंड

उत्तराखंड: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 को कैबिनेट की मंजूरी, यूपी के पुराने नियमों से मिली मुक्ति

Listen to this News

उत्तराखंड सरकार ने वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। रविवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नई नियमावली लागू होने के बाद विभाग में कार्मिकों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए पुराने उत्तर प्रदेश के नियमों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी।

अब तक उत्तराखंड में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण विभाग में नियुक्तियां और सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश मलेरिया राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली-1993 के आधार पर तय होती थीं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दायरे में मलेरिया के अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस समेत अन्य बीमारियां शामिल होने के बाद राज्य में अपनी नियमावली की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

नई नियमावली के मंजूर होने से विभाग में लंबे समय से रिक्त 31 पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के अनुसार भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button