उत्तराखंड में सत्र 2026-27 के तबादला आदेश जारी, तय समय-सारणी के अनुसार होंगे कर्मचारियों के ट्रांसफर

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026-27 के लिए तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले ट्रांसफर एक्ट 2017 के तहत तय समय-सारणी के अनुसार ही किए जाएंगे। शासन ने सभी विभागों को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 23 के तहत हर साल सामान्य तबादलों के लिए समय-सारणी तय की जाती है। इसी के तहत 2026-27 सत्र के लिए भी स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
शासन के निर्देशानुसार 31 मार्च तक विभागाध्यक्षों को कार्यस्थलों का मानक के अनुसार चिन्हिकरण करना था, जबकि एक अप्रैल तक मंडल और जिला स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठन अनिवार्य किया गया था। अधिकतर विभागों में ये समितियां गठित भी हो चुकी हैं, जिससे जल्द ही तबादलों की सूची जारी होने की संभावना है।
सरकार का कहना है कि तय समय-सारणी के तहत पारदर्शी तरीके से तबादले करने से विभागीय कामकाज में संतुलन बना रहेगा और दुर्गम-सुगम क्षेत्रों में कर्मचारियों की तैनाती भी बेहतर ढंग से हो सकेगी।



