उत्तराखंड

देहरादून में श्रमिक बवाल के बाद प्रशासन सख्त, सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 लागू

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देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से कई फैक्ट्रियों के कर्मचारी वेतन वृद्धि और ओवरटाइम से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी।

धारा 163 लागू होने के बाद अब क्षेत्र में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली, नारेबाजी और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही हथियार, लाठी-डंडे, पत्थर और अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ या भ्रामक संदेश फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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