काशीपुर गैस पावर प्लांट मामला: UPCL को बड़ा झटका, 228 करोड़ रुपये की देनदारी बरकरार

काशीपुर गैस आधारित पावर प्लांट मामले में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने निगम की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है और पहले जारी आदेश को बरकरार रखते हुए 228 करोड़ रुपये की देनदारी को यथावत रखा है। इससे UPCL को वित्तीय मोर्चे पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
मामला काशीपुर गैस पावर प्लांट से जुड़े बिजली खरीद समझौते और उससे उत्पन्न वित्तीय दायित्व का है। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि समीक्षा याचिका में ऐसा कोई नया तथ्य या कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर पूर्व आदेश में बदलाव किया जा सके। इसलिए UPCL की याचिका स्वीकार नहीं की गई।
आयोग के इस निर्णय के बाद अब UPCL पर 228 करोड़ रुपये की देनदारी बनी रहेगी। माना जा रहा है कि निगम अब इस मामले में आगे की कानूनी रणनीति पर विचार कर सकता है। वहीं, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस फैसले का असर निगम की वित्तीय स्थिति और भविष्य की बिजली खरीद नीति पर भी पड़ सकता है।
गौरतलब है कि यह मामला लंबे समय से विवादों में रहा है और इससे जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच कानूनी प्रक्रिया जारी रही है। आयोग के ताजा फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है।



