उत्तराखंड

एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी मिलने पर 14 जुलाई से भेजे जाएंगे नोटिस, समय पर जवाब नहीं देने पर कट सकता है वोट

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देहरादून: उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत जिन मतदाताओं के एसआईआर गणना प्रपत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाई जाएगी, उन्हें 14 जुलाई से नोटिस भेजे जाएंगे। ये नोटिस बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाताओं तक पहुंचाएंगे और इनमें जवाब देने की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख होगा।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रदेश में अब तक लगभग 99 प्रतिशत एसआईआर गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं और करीब 95 प्रतिशत प्रपत्र जमा कर बीएलओ ऐप पर अपलोड भी किए जा चुके हैं। यह प्रक्रिया 7 जुलाई तक पूरी की जाएगी, जिसके बाद 14 जुलाई को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

14 जुलाई से 13 अगस्त तक मतदाता फॉर्म-6 के माध्यम से नया नाम जुड़वा सकेंगे, फॉर्म-7 से नाम हटाने का आवेदन कर सकेंगे और फॉर्म-8 के जरिए मतदाता सूची में त्रुटियों का सुधार करा सकेंगे। वहीं, जिनके एसआईआर फॉर्म में नाम, पता या अन्य विवरणों में गड़बड़ी होगी, उन्हें 14 जुलाई से 11 सितंबर के बीच नोटिस जारी किए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस में यह भी बताया जाएगा कि किस कारण नोटिस जारी किया गया है, किस कार्यालय में जवाब देना होगा और कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि मतदाता निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। आयोग ने सभी मतदाताओं से समय पर नोटिस का जवाब देने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है।

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