उत्तराखंड में मदरसों पर बढ़ी सख्ती: नियमों के उल्लंघन पर पांच लाख तक जुर्माना, प्रशासक की होगी नियुक्ति

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में संचालित मदरसों की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नए प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले मदरसों पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही गंभीर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मदरसे में प्रशासक की नियुक्ति और आवश्यक होने पर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार के अनुसार, यह कदम मदरसों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यदि किसी संस्थान में प्रशासनिक या वित्तीय अनियमितताएं सामने आती हैं अथवा सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नए प्रावधानों के तहत बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले मदरसों के प्रबंधन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार संस्थान के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है, ताकि शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों। गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश में संचालित सभी मदरसों को निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना होगा। संबंधित विभागों को निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।



