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अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार

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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी याचिकाएं खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही अभिनेता को कई वर्षों से चल रहे इस कानूनी विवाद में बड़ा झटका लगा है।

मामला फिल्म निर्माण के लिए लिए गए ऋण और उसके बदले जारी किए गए चेकों के बाउंस होने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि राजपाल यादव और अन्य आरोपियों ने भुगतान के लिए जारी चेक समय पर सम्मानित नहीं किए, जिसके बाद उनके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी अदालत के समक्ष किए गए भुगतान संबंधी आश्वासनों का पालन करने में विफल रहे। अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने राजपाल यादव को चेक बाउंस के सात मामलों में सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है।

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