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अंकित शर्मा हत्याकांड: दिल्ली कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को ठहराया दोषी

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नई दिल्ली: वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह फैसला दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक माना जा रहा है।

अदालत ने ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों को हत्या, दंगा, अपहरण, गैरकानूनी जमावड़ा और विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत दोषी माना। हालांकि, कुछ धाराओं में आरोपियों को राहत भी मिली है। सजा पर सुनवाई अलग से की जाएगी, जिसमें अदालत दोषियों की सजा तय करेगी।

यह मामला फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है। दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी और बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि हिंसक भीड़ ने उनकी हत्या की थी और इस पूरे घटनाक्रम में ताहिर हुसैन की भूमिका सामने आई थी। कई वर्षों तक चली जांच, गवाहों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

फैसले के बाद अंकित शर्मा के परिवार ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं, यह फैसला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक पड़ाव माना जा रहा है और अन्य लंबित मामलों पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

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