उत्तराखंड

बदरीनाथ चढ़ावा प्रकरण: प्रमोद नौटियाल को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

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नैनीताल। बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गणना के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश और दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

प्रमोद नौटियाल ने अपनी याचिका में निलंबन की कार्रवाई और पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा था और पूरे प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों और पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की थाली भेंट की गणना के दौरान धनराशि में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने विभागीय जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में प्रमोद नौटियाल पर गणना स्थल से अवैध रूप से धनराशि उठाने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद उन्हें निलंबित कर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

इस मामले को लेकर राज्यभर में चर्चा तेज रही है। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब जांच और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

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