अंकिता भंडारी हत्याकांड: पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों की जमानत याचिका खारिज, जेल में ही रहेंगे

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दो दिन तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष हुई। तीनों अभियुक्तों की ओर से जमानत के पक्ष में कई तर्क रखे गए, लेकिन अदालत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
दरअसल, कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने 30 मई 2025 को तीनों अभियुक्तों को अंकिता भंडारी की हत्या और साक्ष्य मिटाने के दोष में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर जमानत की मांग की थी।
अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। 18 सितंबर 2022 को वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थीं। छह दिन बाद 24 सितंबर को उनका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। मामले में पुलिस ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। तीनों तब से जेल में हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तीनों अभियुक्तों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।



