उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, लाखों श्रमिकों को राहत

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लाखों श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के निर्देश पर श्रम विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

नई दरों के लागू होने से असंगठित क्षेत्र सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों की आय में सीधा इजाफा होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि श्रमिकों को बेहतर जीवनयापन में मदद मिल सके।

सरकार के अनुसार, संशोधित न्यूनतम मजदूरी दरें कौशल के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों—अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों—पर लागू होंगी। इससे राज्य के निर्माण, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह कदम श्रमिक कल्याण की दिशा में अहम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से मजदूरी बढ़ाने की मांग उठ रही थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए वेतनमान का पालन सभी नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य होगा और उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

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