उत्तराखंड

PMGSY के मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक अवमानना के दोषी, हाईकोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) से जुड़े एक टेंडर विवाद में मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक को न्यायालय की अवमानना का दोषी माना है। अदालत ने पाया कि पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद मुख्य अभियंता को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मामला टेंडर प्रक्रिया से जुड़े विवाद का है, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संबंधित आदेशों का पालन नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर मामला माना।

अदालत ने मुख्य अभियंता को निर्देश दिया है कि न्यायालय के आदेशों का निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण अनुपालन किया जाए तथा इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद विभागीय कार्यप्रणाली और टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई तय की जाएगी।

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