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उधयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से राहत, अभिनेत्री त्रिशा मामले में पूछताछ के बाद रिहाई का आदेश

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चेन्नई: तमिलनाडु के डीएमके नेता उधयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा से जुड़े विवादित टिप्पणी मामले में मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने पूछताछ पूरी कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

मामला उस समय चर्चा में आया जब उधयनिधि स्टालिन के खिलाफ तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि एक रैली के दौरान उनकी टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनसे पूछताछ की।

उधयनिधि स्टालिन ने मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने हाईकोर्ट में राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि उन्हें लंबी हिरासत में रखने की मांग नहीं है और पूछताछ के बाद स्टेशन बेल पर रिहा किया जाएगा।

वहीं, TVK और अन्य संगठनों ने इस मामले में विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि टिप्पणी महिलाओं के सम्मान से जुड़ी आपत्तिजनक थी, जबकि उधयनिधि स्टालिन और उनके समर्थकों ने इसे गलत तरीके से पेश किए जाने का दावा किया है।

मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद फिलहाल उधयनिधि स्टालिन को बड़ी कानूनी राहत मिली है, हालांकि मामले की आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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