
प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अब सरकारी खर्च पर अधिवक्ता पैरवी करेंगे। अली ने अदालत से वकील उपलब्ध कराने की गुहार लगाई थी। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लीगल एड के चीफ डिफेंस काउंसिल विकास गुप्ता को मुकदमे की पैरवी के लिए नियुक्त किया है।
पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद अली अहमद समेत कई आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी के दौरान अली ने कहा था कि उसके पिता और चाचा की मौत के बाद उसकी ओर से पैरवी करने के लिए कोई अधिवक्ता तैयार नहीं है।
इसके बाद अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। प्राधिकरण ने अब अली अहमद की ओर से मुकदमे की पैरवी के लिए लीगल एड काउंसिल की नियुक्ति कर दी है।



