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₹144 करोड़ विवाद में स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट और उसके चेयरमैन अजय सिंह को ₹144 करोड़ जमा करने के आदेश से जुड़े मामले में राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति दे दी है। यह मामला एयरलाइन और पूर्व प्रमोटर Kalanithi Maran तथा Kal Airways के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान स्पाइसजेट की ओर से अदालत को बताया गया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट और बढ़ते परिचालन खर्चों के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। एयरलाइन ने कहा कि तत्काल इतनी बड़ी राशि जमा करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर जमा राशि और समयसीमा में राहत मांगने की अनुमति दी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरलाइन को ₹144.51 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था, जिसे चुनौती देते हुए स्पाइसजेट सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

यह विवाद वर्ष 2015 में स्पाइसजेट के स्वामित्व हस्तांतरण से जुड़ा है, जब कलानिधि मारन और उनकी कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी अजय सिंह को सौंपी थी। बाद में शेयर वारंट और भुगतान को लेकर मामला कानूनी विवाद में बदल गया।

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