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वाल्मीकिनगर में सरकारी जमीन पर बने थ्री-स्टार रिसॉर्ट पर कार्रवाई: अतिक्रमण हटाने के आदेश, सीओ निलंबित

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बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर में सरकारी जमीन पर बने एक थ्री-स्टार रिसॉर्ट के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी (SPGRO) ने रिसॉर्ट से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) के निलंबन की भी संस्तुति की गई है।

जांच में सामने आया कि पिपराकुट्टी स्थित सप्तशृंगार हॉलिडे होम/रिसॉर्ट कथित रूप से सरकारी भूमि पर बनाया गया था। शिकायत मिलने के बाद मामले की सुनवाई की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे। आदेश में अवैध अतिक्रमण हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस कार्रवाई को वाल्मीकिनगर क्षेत्र में सरकारी भूमि की सुरक्षा और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्त नीति के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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