
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) गुट को फ्रीज किए गए चार बैंक खातों को चालू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपये जमा बताए गए हैं। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं है। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की।
यह मामला पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से फ्रीज किए गए TMC के चार बैंक खातों से जुड़ा है। पार्टी के ममता बनर्जी गुट ने खातों को संचालित करने की अनुमति मांगते हुए अदालत का रुख किया था। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने हाईकोर्ट से मामले पर शीघ्र सुनवाई करने को कहा है। बैंक खातों में जमा धनराशि पर किसका अधिकार होगा, इस संबंध में विवाद का अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।



