दिल्ली में ट्रैफिक चालान के नए नियम लागू, कोर्ट में अपील से पहले देना होगा 50% जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब सख्ती बढ़ा दी गई है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने चालान को अदालत में चुनौती देना चाहता है, तो उसे पहले जुर्माने की 50% राशि जमा करनी होगी।
सरकार द्वारा लागू किए गए इस नए डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य चालान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। अब सीधे कोर्ट जाने की सुविधा सीमित कर दी गई है और पहले ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया अपनानी होगी।
नई व्यवस्था के अनुसार, चालान जारी होने के बाद वाहन चालक को 45 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा—या तो जुर्माना भरें या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चुनौती दें। निर्धारित समय में कार्रवाई न करने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा।
इसके अलावा, यदि ऑनलाइन शिकायत खारिज हो जाती है, तब ही व्यक्ति अदालत का रुख कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी पहले 50% जुर्माना जमा करना अनिवार्य होगा।
सरकार का कहना है कि इस नए सिस्टम से फर्जी या अनावश्यक अपीलों पर रोक लगेगी और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। साथ ही, बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जैसे लाइसेंस निलंबन, भी की जा सकती है।



