उत्तराखंड
आरटीआई आवेदनों में ‘शून्य शुल्क’ दिखने पर जवाब नहीं दे रहे सूचना अधिकारी, आयोग ने दिए सख्त निर्देश

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देहरादून। उत्तराखंड में कई लोक प्राधिकरणों में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर आवेदनों में शुल्क कॉलम में ‘शून्य’ अंकित होने पर जन सूचना अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं देने का मामला सामने आया है। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने इसे गंभीर मानते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन में ‘शून्य शुल्क’ दर्ज होने के आधार पर किसी आरटीआई आवेदन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सूचना अधिकारियों को नियमानुसार आवेदन पर कार्रवाई करते हुए आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जवाब देना होगा।
राज्य सूचना आयोग ने सभी विभागों और लोक प्राधिकरणों को आरटीआई अधिनियम की भावना के अनुरूप पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नागरिकों के सूचना के अधिकार का सम्मान करने के निर्देश दिए हैं।



