
रांची में झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में अहम अपडेट सामने आया है। हालांकि, जुर्माने के सटीक कारण और अदालत के आदेश की विस्तृत जानकारी की पुष्टि जरूरी है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, हाईकोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी अंतरिम याचिका खारिज कर दी थी।
रिपोर्ट के अनुसार, जुर्माना 1,000 रुपये था, 10,000 रुपये नहीं।
झारखंड: ईडी अधिकारियों पर एससी-एसटी केस में हेमंत सोरेन पर हाईकोर्ट ने लगाया 1,000 रुपये का जुर्माना
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने यह जुर्माना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने पर लगाया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एके चौधरी की अदालत में हुई। हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था। अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने की अनुमति देते हुए जुर्माने की राशि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) में जमा कराने का निर्देश दिया।
यह मामला ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई थी।



