पटना कोचिंग विवाद में रौशन आनंद के भाई और स्टाफ को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका की खारिज

पटना: बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग विवाद मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोचिंग संचालक रौशन आनंद के भाई और उनके स्टाफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया।
यह मामला पटना के दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और हिंसक झड़प से जुड़ा है। घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जांच लगातार जारी है। इस प्रकरण ने बिहार के शिक्षा जगत में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।
अदालत के फैसले के बाद आरोपियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। वहीं, पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
पटना कोचिंग विवाद पहले ही कई नए मोड़ ले चुका है और इससे जुड़े घटनाक्रमों पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है।



