पौड़ी में 112 नाली भूमि खरीद की होगी जांच, रेरा नियमों के पालन पर उठे सवाल

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोट विकासखंड स्थित ऐराड़ी गांव में 112 नाली भूमि की खरीद अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गई है। भूमि खरीद और प्रस्तावित परियोजना में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) के नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसकी जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई जाएगी।
जानकारी के अनुसार, संबंधित कंपनी ने वर्ष 2025 में ऐराड़ी गांव के एक ही परिवार के 12 परिवारों से कृषि परियोजना के लिए यह भूमि खरीदी थी। हालांकि ग्रामीणों ने इस खरीद पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी भूमि की बिक्री से पहले न तो ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और न ही ग्राम प्रधान एवं स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी गई। ग्रामीणों को आशंका है कि प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोतों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है। समिति में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर, रजिस्ट्रार और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि भूमि खरीद और परियोजना पर रेरा के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं तथा सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं।
प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। यदि रेरा या अन्य नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राजस्व विभाग संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच में जुटा हुआ है।



