उत्तराखंड: विशेष TET के लिए शासन ने मंगाया यूपी का आदेश, 20 हजार शिक्षकों की नौकरी पर संकट

सुप्रीम कोर्ट के टीईटी संबंधी आदेश के बाद उत्तराखंड में करीब 20 हजार शिक्षकों के भविष्य को लेकर असमंजस बना हुआ है। मामले का रास्ता तलाशने के लिए शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश में लागू विशेष टीईटी से संबंधित आदेश मंगाकर उसका परीक्षण शुरू कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है। 31 अगस्त 2028 तक टीईटी नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं और इस अवधि में उनकी पदोन्नति भी नहीं हो सकेगी। विभाग के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में करीब 12 हजार और माध्यमिक शिक्षा में सात से आठ हजार शिक्षक ऐसे हैं, जो टीईटी नहीं हैं।
शिक्षकों की ओर से टीईटी से छूट देने या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर विशेष टीईटी कराने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। शिक्षा सचिव ज्योति यादव ने बताया कि यूपी के विशेष टीईटी आदेश का परीक्षण किया जा रहा है और वहां इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आने वाले आदेश को भी देखा जाएगा।



