उत्तराखंड

अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों दोषियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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नैनीताल: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए तीनों आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत के इस फैसले के बाद तीनों दोषी फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को पहले ही निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। इसके बाद तीनों ने हाईकोर्ट में जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है। मामले को लेकर प्रदेशभर में लंबे समय से न्याय की मांग उठती रही है और समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन भी किए गए हैं।

हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद अब मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं, पीड़ित पक्ष ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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