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महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर बरी, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला

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नई दिल्ली: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के बहुचर्चित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह तथा पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने दोनों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के आधार पर यह फैसला सुनाया।

यह मामला वर्ष 2023 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद देशभर में पहलवानों का लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ और मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।

अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। फैसले के बाद बृजभूषण ने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें शुरू से ही भरोसा था कि सच सामने आएगा। वहीं उनके समर्थकों ने फैसले का स्वागत किया।

यह फैसला भारतीय खेल जगत के सबसे चर्चित मामलों में से एक का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। हालांकि, इस मामले ने खेल संघों में खिलाड़ियों की सुरक्षा, शिकायत निवारण व्यवस्था और संस्थागत जवाबदेही को लेकर व्यापक बहस को भी जन्म दिया था।

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