मजदूर दिवस पर उत्तराखंड के लाखों श्रमिकों को बड़ी सौगात: पीएफ-बीमा के साथ एक साल में मिलेगी ग्रेच्युटी

देहरादून। मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के लाखों श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में लागू की जा रही नई श्रम संहिताओं के तहत अब श्रमिकों को पीएफ, बीमा और ग्रेच्युटी जैसे कई लाभ एक साथ मिल सकेंगे।
श्रम विभाग इन श्रम संहिताओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए नियमावली तैयार कर रहा है। ड्राफ्ट जारी कर सुझाव भी मांगे गए हैं और जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा बदलाव ग्रेच्युटी को लेकर किया गया है। अब पहले की तरह पांच साल की सेवा का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि एक साल काम करने वाले अनुबंध श्रमिकों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा।
पहली बार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गिग वर्कर्स को भी भविष्य निधि (PF) और बीमा जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे उनके सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार होगा।
नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद सभी श्रमिकों के लिए एक समान न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा और वेतन का भुगतान डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही महिला श्रमिकों को सुरक्षा सुनिश्चित होने पर रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति भी दी जाएगी।



