देहरादून: RERA का बिल्डरों पर सख्त रुख, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अखबारों में बैंक डिटेल्स प्रकाशित करना अनिवार्य

देहरादून। उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने बिल्डरों पर सख्ती बढ़ाते हुए बड़ा निर्देश जारी किया है। अब किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बिल्डरों को अपनी बैंक डिटेल्स और वित्तीय जानकारी अखबारों में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
RERA के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और होमबायर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे निवेशकों को परियोजना में पैसा लगाने से पहले बिल्डर की वित्तीय स्थिति और बैंकिंग जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकेगी।
अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में सामने आया है कि खरीदारों को पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने के कारण बाद में विवाद और धोखाधड़ी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में यह नई व्यवस्था रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने में मदद करेगी।
नए नियम के तहत सभी बिल्डरों को प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले निर्धारित प्रारूप में बैंक अकाउंट डिटेल्स और अन्य जरूरी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।



