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धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: ओवरटाइम पर मिलेगी दोगुनी मजदूरी, महिला-पुरुष को समान वेतन

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उत्तराखंड में श्रमिकों के हितों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों से ओवरटाइम कराने पर उन्हें दोगुनी मजदूरी देना अनिवार्य होगा।

नई नियमावली में समान कार्य के लिए महिला और पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कंपनियां निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से श्रमिकों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी।

हर महीने 7 तारीख तक देना होगा वेतन

नई मजदूरी संहिता के तहत सभी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को हर महीने की सात तारीख तक वेतन देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही वेतन का भुगतान डिजिटल माध्यम से करने का प्रावधान भी रखा गया है। इससे वेतन भुगतान में पारदर्शिता बढ़ने और कर्मचारियों की शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।

वेतन विवादों के समाधान की भी व्यवस्था

नए श्रम कानूनों के तहत कंपनी और कर्मचारियों के बीच वेतन से जुड़े विवादों के समयबद्ध समाधान के लिए कमेटी के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान पर भी रोक रहेगी।

सरकार के इस फैसले को प्रदेश में श्रमिकों के वेतन और कामकाजी अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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