उत्तराखंड: 14 साल पुराने हाईवे जाम मामले में दो विधायकों समेत 24 के खिलाफ गैर जमानती वारंट

ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में 14 साल पुराने हाईवे जाम और धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो मौजूदा विधायकों समेत 24 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामला 15 जुलाई 2012 का है। दूसरे समुदाय के युवक पर एक युवती को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने काशीपुर-जसपुर हाईवे पर जाम लगाया था। मामले में तत्कालीन जसपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जेसी पाठक की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी।
एफआईआर में गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय, तत्कालीन जसपुर विधायक आदेश चौहान, तत्कालीन किच्छा विधायक राजकुमार ठुकराल, तत्कालीन काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा और पूर्व सांसद बलराज पासी समेत कुल 24 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
मामले में 2014 में चार्जशीट पर संज्ञान लेकर ट्रायल शुरू हुआ था। सितंबर 2019 में राज्य सरकार ने केस वापस लेने का निर्णय लिया, लेकिन अदालत ने केस वापसी की अर्जी खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायालय से भी आरोपियों को राहत नहीं मिली।
इसके बाद मामले को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने 14 अगस्त 2026 को याचिका खारिज करते हुए मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 24 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।



